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शिमला। प्रदेश की राजधानी Shimla में पसरी गंदगी साफ होगी या नहीं, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि High Court से लगी फटकार के बाद सैहब सोसायटी के तेवर ढीले पड़ गए हैं। Saihab Society के अध्यक्ष जसवंत ने आरोप लगाया कि कोर्ट ने एकतरफा फैसला दिया है। कोर्ट उनकी बात भी सुने। सोसायटी कल यानि सोमवार को अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि हड़ताल खत्म करनी है या नहीं।
नगर निगम Shimla क्षेत्र में कूड़ा नहीं उठाए जाने पर हिमाचल High Court के फरमान के बाद Saihab Society के कर्मचारियों ने फिलहाल हड़ताल वापस नहीं लेने की बात कही है। सोसायटी ने कोर्ट पर बिना उनका पक्ष जाने फैसला थोपने के आरोप लगाते हुए कल High Court में पहले अपना पक्ष रखने की बात कही है। Saihab Society कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जसवंत ने कहा है कि संघ ने निर्णय लिया है कि पहले कल कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा, उसके बाद ही हड़ताल तोड़नी है या जारी रखनी है, इस पर फैसला लिया जाएगा।
गौर रहे कि High Court ने कर्मियों को जल्द हड़ताल खत्म कर नौकरी पर लौटने के आदेश जारी किए हैं। High Court ने मामला का स्वयं संज्ञान लिया है। High Court ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर ये कर्मी नियमों के मुताबिक अपनी सेवाएं ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। इनके खिलाफ अवमानना का मामला चलेगा। High Court ने साफ किया है कि नगर निगम शिमला के कमिश्नर, डीसी शिमला, एसपी शिमला और मेंबर सेक्रेटरी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस आदेश को लागू करने संबंधित एफिडेविट 7 मई को कोर्ट में दायर करें। बता दें कि मांगों को लेकर सैहब कर्मी हड़ताल पर हैं। शहर में कूड़े और गंदगी के ढेर लग जाने और शहर में सफाई-व्यवस्था के पटरी से उतरने के बाद नगर निगम की नाकामी से शहर की जनता अपने को बेबस महसूस कर रही है। ऐसे में कोर्ट के आदेश शहरवासियों को राहत भरा फैसला लेकर आए हैं।
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