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हिसार। हिसार की अदालत ने पांच लोगों की हत्या के मामलों में बाबा रामपाल दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले रामपाल पर कई केस चल रहे थे।रामपाल के अलावा 14 अन्य दोषियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। रामपाल से जुड़े बरवाला के सतलोक आश्रम नवम्बर 2014 में हुए हत्याकांड के मामले में गुरुवार को को कोर्ट ने रामपाल दोषी करार दिया। मामला पांच लोगों की हत्या से जुड़ा है।
रामपाल को 2014 के एक मामले में सजा सुनाई गई है। 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम में हुए हंगामे की वजह से 1 बच्चे और 5 महिलाओं की मौत हुई थी। इस केस में रामपाल और उनके 14 साथियों को आरोपी बनाया गया था।
कोर्ट के फैसले से पहले हिसार को किले में तब्दील कर दिया गया था। हिसार जिले में धारा-144 लागू है। कोर्ट के चारों ओर तीन किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया था। सुरक्षा इंतजाम के लिए हिसार के 1300 पुलिसकर्मी, बाहरी जिलों से 700 जवान, RAF की 5 कंपनियां और हरियाणा पुलिस के 12 SP की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा दूसरे जिलों के डीएसपी ड्यूटी हिसार में लगाई है।
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