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पाकिस्तानी महिला से शादी नहीं कर पाएंगे इस देश के पुरुष, सरकार ने सख्त किए नियम
शादियों को लेकर हर देश में अपने-अपने नियम हैं लेकिन सऊदी अरब ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति इमरान खान के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ये नियम कहीं ना कहीं सऊदी अरब (Saudi Arabia) और पाकिस्तान (Pakistan) के रिश्तों में कड़वाहट का सबूत पेश करता है। सऊदी सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत देश के पुरुषों के पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की महिलाओं से शादी करने पर रोक लगाई गई है। अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में सऊदी अरब में इन चार देशों की लगभग 5,00,000 महिलाएं रह रही हैं।
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एक रिपोर्ट के मुताबिक, मक्का के पुलिस महानिदेशक मेजर जनरल असफ अल-कुरैशी (Major General Assaf Al-Qurashi) ने स्पष्ट किया है कि विदेशी महिलाओं से शादी करने की इच्छा रखने वाले सऊदी पुरुषों को अब सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। इस कदम का उद्देश्य सऊदी अरब के पुरुषों को विदेशियों से शादी करने से रोकना है। यदि कोई पुरुष ऐसा करना चाहता है तो उसको विशेष अनुमति लेने के साथ-साथ कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। विदेशी महिलाओं से विवाह करने वालों को पहले सरकार की सहमति लेनी होगी और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से विवाह के आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। नियमों (Rules) में यह साफ किया गया है कि तलाकशुदा मर्दों को तलाक के छह महीने के अंदर नई शादी का आवेदन करने की इजाजत नहीं होगी। कुरैशी ने कहा है कि सभी को नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा और जो इनका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
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शादी (Wedding) के लिए आवेदन करने वालों की उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और आवेदन के साथ उन्हें स्थानीय जिला महापौर द्वारा हस्ताक्षरित पहचान दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य सभी पहचान पत्र संलग्न करने होंगे, जिसमें उनके परिवार के कार्ड की एक प्रति भी शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि अगर आवेदक पहले से ही शादीशुदा है तो उसे अस्पताल की रिपोर्ट संलग्न करनी होगी जो यह साबित करे कि उसकी पत्नी विकलांग है, पुरानी बीमारी से पीड़ित है या फिर बांझ है। इतना सब करने के बाद ही शादी की इजाजत मिल पाएगी।