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गर्भवती महिलाओं के भर्ती नियम पर बढ़ा विवाद, इन्हें बैकफुट पर आना ही पड़ा
Last Updated on January 30, 2022 by
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती (Recruitment) से संबंधित सर्कुलर (Circular) को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एक दिन पहले ही एसबीआई (State Bank of India) ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया था। बैंक के विवादित सर्कुलर में कहा गया था कि नई भर्ती की स्थिति में तीन महीने से अधिक गर्भवती महिला उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा। वे प्रसव के बाद चार महीने के भीतर बैंक में शामिल हो सकती हैं। एसबीआई ने नई भर्तियों या पदोन्नत लोगों के लिए फिटनेस दिशा-निर्देशों में कहा था कि तीन महीने के समय से कम गर्भवती महिला उम्मीदवारों को फिट माना जाएगा।सर्कुलर में कहा गया था कि गर्भावस्था के तीन महीने से अधिक होने की स्थिति में महिला उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा। इस स्थिति में उन्हें बच्चे के जन्म के बाद चार महीने के भीतर शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, एसबीआई ने विवाद को बढ़ता देख इस फैसले को वापस ले लिया है।
Press release relating to news items about required fitness standards for recruitment in Bank. Revised instructions about recruitment of Pregnant Women candidates stands withdrawn.@DFS_India pic.twitter.com/QXqn3XSzKF
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) January 29, 2022
विवाद बढ़ने पर एसबीआई ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिला (Pregnant Women) उम्मीदवारों की भर्ती संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बैंक ने एक बयान में कहा कि गर्भवती महिलाओं की भर्ती संबंधी पुराने नियम ही प्रभावी होंगे। भर्ती संबंधी मानकों में संशोधन के पीछे उसका उद्देश्य अस्पष्ट या बहुत पुराने बिंदुओं पर स्थिति साफ करना था।
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