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JEE-NEET परीक्षा को SC की हरी झंडी: खारिज की छह राज्यों की याचिका
Last Updated on September 4, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने JEE-NEET परीक्षा को टालने को लेकर 6 राज्यों की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज करते हुए 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होने वाली जेईई मेन (JEE Main) और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट (NEET UG) परीक्षा को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद यह बात साफ हो गई है कि अब देशभर में जेईई मेन और नीट परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल पर ही आयोजित की जाएंगी। JEE-NEET परीक्षा को टालने को लेकर 6 राज्यों की ओर से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे दी थी परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी
याचिका दायर करने वालों में पश्चिम बंगाल के मलय घटक, झारखंड के रामेश्वर ओरांव, राजस्थान के रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बी एस सिद्धू और महाराष्ट्र के उदय रवीन्द्र सावंत शामिल हैं। याचिका दायर करने वाले नेताओं का दावा था कि शीर्ष अदालत छात्रों के जीने के अधिकार को सुरक्षित करने में विफल रही है और उसने कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षाओं के आयोजन में आने वाली परेशानियों को नजरअंदाज किया है। इन याचिकाओं में शीर्ष अदालत से अपने पिछले आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को NEET और JEE की मुख्य परीक्षाएं आयोजित करने की मंजूरी दी थी। बीते दिनों ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में परीक्षा टालने को लेकर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि सभी राज्य सुप्रीम कोर्ट चलें। इसके बाद फैसला लिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी।