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नई दिल्ली।बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब अपराध हुआ तो आरोपी के खिलाफ धारा 377 और पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार को इस मामले में बरती गई लापरवाही पर शर्म आनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में राज्य का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यह अमानवीय और लापरवाहीपूर्ण है।सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में मौजूद मुख्य सचिव से पूछा कि अगर अपराध हुआ था तो आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धार 377 और पोक्सो एक्ट के तहत अभी तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने पूछा कि क्या बच्चे देश के नागरिक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगा।
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