-
Advertisement
नेम प्लेट विवाद पर SC का बड़ा फैसला, बस बताएं खाना शाकाहारी या मांसाहारी
Supreme Court :नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को यूपी, उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) के एक आदेश पर रोक लगाते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि ढाबा मालिकों को बस इतना बताना होगा कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी (vegetarian or non-vegetarian)। इसके अलावा इन दोनों राज्यों की सरकारों को नोटिस (Notice) भी जारी किया गया है।
18 जुलाई को जारी हुए थे नेम प्लेट लगाने के आदेश
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इस मामले पर एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने याचिका दायर (Petition Filed) की थी। आपको बता दें कि 18 जुलाई, 2024 को मुजफ्फरनगर के सीनियर पुलिस अधीक्षक ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि कांवड़ मार्ग के साथ सभी भोजनालयों को मालिकों (Restaurant Owners) के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। इस निर्देश को 19 जुलाई, 2024 को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों में इस निर्देश का सख्ती से पालन किया जा रहा था।
दुकानदारों पर दबाव डाल रही थी सरकार
कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा था कि यूपी सरकार दुकानदारों पर दबाव डाल रही है कि वो अपने नाम और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करें। ये सिर्फ ढाबा तक सीमित नहीं है। रेहड़ी वालों पर भी दबाव बनाया जा रहा है ताकि एक विशेष समुदाय का आर्थिक बहिष्कार किया जा सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि यह स्वैच्छिक है। ये मेंडेटरी नहीं है।
पंकज शर्मा