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कर्नाटक : कांग्रेस की दलील खारिज, बोपैया ही रहेंगे प्रोटेम स्पीकर
Update: Saturday, May 19, 2018 @ 4:39 PM
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस-जेडीएस की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें फ्लोर टेस्ट से पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के गवर्नर के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसी के साथ कोर्ट ने आज शाम 4 बजे होने वाले फ्लोर टेस्ट का सभी टीवी चैनलों के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट करने के आदेश दिए हैं। उधर, कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत को लेकर कांग्रेस-जेडीएस गठजोड़ और बीजेवी दोनों ने दावे किए हैं। शनिवार सुबह शुरू हुई कोर्ट की कार्यवाही में कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील पेश करते हुए कहा कि आमतौर पर विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाने की परंपरा रही है। इसका पालन किया जाना चाहिए।
लेकिन इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी गवर्नर की ओर से प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं और फिर यह परंपरा जब तक कानून की शक्ल नहीं लेती, तब तक कोर्ट गवर्नर को आदेश नहीं दे सकता। इस पर सिब्बल ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में बोपैया के मामले को अलग बताते हुए कहा कि पहले भी विधायकों को अयोग्य ठहराने के उनके फैसले को कोर्ट रद्द कर चुका है। इसपर जस्टिस बोबडे ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को चुनौती देने पर नोटिस जारी करना पड़ेगा और फ्लोर टेस्ट टालना पड़ेगा।
इस पर जिरह के बाद कांग्रेस ने भी अपनी आपत्तियों को वापस ले लिया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार 4 बजे कर्नाटक में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। इसके बाद कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी विधायक केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। अब यह तय हो चुका है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर केजी बोपैया के नेतृत्व में ही बहुमत परीक्षण कराया जाएगा। सुनवाई के दौरान एएसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बहुमत परीक्षण का लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसे स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइव टेलीकास्ट के अधिकार सभी टीवी चैनलों को दिए जाएं।