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SC ने खारिज की दोषी पवन की क्यूरेटिव पीटिशन, कल सुबह होनी है फांसी
Last Updated on March 2, 2020 by
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप (Nirbhya Gangrape)के दोषी पवन की फांसी की सजा से बचने की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। दरअसल, दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जो याचिका दायर की थी उस पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में दोषी की पुनर्विचार याचिका (Reconsidered petition) को खारिज कर दिया गया है। दोषी ने अपने याचिका में फांसी की सजा को बदलकर उम्रकैद में बदलने की अपील की थी। याचिका खारिज हो जाने के बाद अब दोषियों को 3 मार्च यानी कल सुबह छह बजे से पहले फांसी होनी है।
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निर्भया के एक अन्य आरोपी अक्षय का दावा है कि उसने राष्ट्रपति (President Ram Nath Kobind)के पास दया याचिका भेजी है वहीं, दोषी पवन का भी कहना है कि अभी उसकी सुधारात्मक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ नया डेथवारंट जारी करते हुए 3 मार्च की सुबह फांसी दिए जाने का ऐलान किया था। हालांकि इससे पहले भी दोषियों के नाम से 3 बार डेथ वारंट जारी किए जा चुके हैं लेकिन फांसी किसी ना किसी वजह से टलती रही।