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justice Karnan: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस करनन को अवमानना का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उन्हें 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। वह पहले सिटिंग जज हैं जिन्हें जेल की सजा दी गई है। कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने यह सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को जस्टिस कर्णन को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश भी दिया है।
इतिहास में पहली बार किसी वर्तमान जज के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने इसी के साथ मीडिया के लिए भी आदेश जारी किया है कि वह जस्टिस कर्णन का बयान मीडिया नहीं चलाएगा बता दें कि जस्टिस कर्णन ने सोमवार को सीजेआई और उनके 6 साथी जजों को SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा के आदेश दिए थे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संविधान पीठ ने 1 मई को जस्टिस कर्णन की मानसिक जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन के आदेश दिए थे लेकिन जस्टिस कर्णन ने जांच से इंकार कर दिया और सातों जजों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश की कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल 8 फरवरी के बाद जारी किए गए जस्टिस कर्णन के आदेश पर संज्ञान ना लें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोर्ट में जस्टिस कर्णन पेश नहीं हुए थे।
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