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SC ने HC का फैसला पलटा, अब सिविज जज परीक्षा में भाग ले पाएंगे 1700 आवेदक
नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में दो दिन बाद होने वाली सिविल जज की परीक्षा (Civil Judge Exam) में उन 1700 आवेदकों को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली, जिन्हें नियमानुसार चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate) अपलोड न करने पर परीक्षा में भाग लेने के अयोग्य ठहराया गया था। इन आवेदकों को राज्य हाईकोर्ट (Himachal HC) से भी कोई राहत नहीं मिली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट (SC) ने केवल दस्तावेजों को उम्मीदवारी का आधार नहीं माना और आवेदकों को अंतरिम राहत दे दी। अब सभी 1700 आवेदकों को 9 जुलाई को होने वाली सिविल जज की छंटनी परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी।
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने एचजेएस (HJS) परीक्षा के लिए चरित्र प्रमाण समय पर न देने पर 1700 आवेदन रद्द कर दिए थे। आयोग ने दलील दी थी कि अस्वीकृत उम्मीदवारों ने नियमों के अनुरूप दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे। इस पर आवेदकों ने पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
यह था हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी प्राधिकरण से जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र जैसे जाति, उपजाति, अनुसूचित जाति, चरित्र, स्थायी निवासी आदि प्रमाण पत्रों को आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले कई बार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन्हें आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद भी जमा करवाया जा सकता है। परंतु याचिकाकर्ताओं को दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करने थे, जो कि आसानी से प्राप्त किए जा सकते थे।
अगर अनुमति मिली तो मुश्किल होगी
आयोग की दलील थी कि सिविल जज के लिए 9 जुलाई को छंटनी परीक्षा निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों के लिए रोल नंबर और परीक्षा केंद्र आवंटित किए जा चुके है। परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र भी उसी हिसाब से छपवाए गए हैं। यदि याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है तो यह आयोग के लिए असुविधा का कारण बनेगा। कोर्ट ने आयोग की दलीलों से सहमति जताते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी।
सुको ने पलटा फैसला
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि क्रेडेंशियल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना आवश्यक योग्यता नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि वे याचिकाकर्ताओं को परीक्षा के लिए केंद्र निर्दिष्ट करते हुए आवश्यक प्रवेश पत्र जारी करके 09.07.2023 को शुरू होने वाली छंटनी परीक्षा में अंतरिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति दें।
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