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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग और गोरक्षा के नाम पर हिंसा के मामले में एक हफ्ते के भीतर सभी राज्यों से गाइडलाइन पर अमल की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले केवल 16 राज्यों ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी, जबकि बाकी राज्यों ने वक्त मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रिपोर्ट न सौंपने की स्थिति में संबंधित राज्य के गृह सचिव को कोर्ट में हाजिर होना होगा।
मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा के नाम पर हिंसा को गलत मानते हुए राज्य सरकारों को फटकार लगाई थी और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का राज्यों को निर्देश दिया था।
मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में सभी राज्यों और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि-
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