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Corona के कहर के बीच SC ने कहा- जेलों में भीड़ कम करने के लिए, कई कैदी रिहा होंगे
Last Updated on March 23, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। देश भर में फैले कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक देश भर की जेलों (Prison) से भीड़ कम करने के लिए कई कैदियों को रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों को इस बात पर फैसला लेने के लिए कहा गया है कि किन सजायाफ्ता/विचाराधीन कैदियों को कुछ समय के लिए रिहा कर सकते हैं।
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इस विषय पर कोर्ट ने सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि 7 साल से कम की सज़ा पाए और छोटे अपराधों में विचाराधीन कैदियों को 6 हफ्ते का परोल देना ठीक रहेगा। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सुप्रीम कोर्ट पहली बार विडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कर रहा है। वहीं कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए आज शाम से 31 मार्च तक दिल्ली हाई कोर्ट में सभी वकीलों के चैंबर बंद करने का फैसला किया गया है।