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नाहन/सोलन। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते जिला सिरमौर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। शनिवार को धारा 144 लागू करने के बाद प्रशासन ने लोगों से संयम और सुरक्षा बरतने का आह्वान किया है। प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार तीन से अधिक लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से भयभीत न होने की अपील भी की है। साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरूरी एहतियात और सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया है। बता दें कोरोना वायरस के खौफ के चलते जिला चंबा में मंदिरों, सामाजिक समारोह, खेलकूद गतिविधियों और अन्य समारोहों पर रोक लगाई गई है। इसके बाद प्रशासन ने अब धारा 144 लागू की गई है। बता दें कि इससे पहले कांगड़ा, सोलन और चंबा जिले में भी धारा 144 लगाई जा चुकी है। डीसी सिरमौर ने पुष्टि करते हुए बताया कि जिले में धारा 144 को लागू किया गया है।
डीसी सोलन (Solan) केसी चमन ने कोरोना वायरस कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला में तुरंत प्रभाव से धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में किसी भी सार्वजनिक स्थल, पार्क, खेल मैदान अथवा किसी वाहन के भीतर चार से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। जिला की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम, बैठक, जलसा रैली, कार्यशाला, सामुदायिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम में न तो भाग ले सकेगा और न ही इनका आयोजन कर सकेगा। कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत जिला में किसी भी स्थान पर भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दलों, अग्निशमन सेवा, पुलिस, सेना, अर्द्ध सैलिक बलों, कार्य पर तैनात सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी कर्मियों, औद्योगिक इकाईयों के अंदर तथा बाहर आने-जाने के स्थान पर कामगारों के आने-जाने पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। निजी कारों, टैक्सी, ऑटो रिक्शा पर यह आदेश उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब इनमें चालक के अतिरिक्त केवल एक ही व्यक्ति हो। परिवहन निगम की बसों तथा निजी बसों पर भी आदेश केवल उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब इनमें बैठने की कुल क्षमता की 20 प्रतिशत सवारियां ही हों। रेस्तरां, ढाबों जैसे ईटिंग प्वाइंटस पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे। ईटिंग प्वाइंटस में बैठने के स्थान के मध्य एक मीटर की दूरी के नियम की अनुपालना अनिवार्य होगी तथा साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं तथा आदेश 15 अप्रैल तक लागू रहेंगे। आदेशों की अनुपालना ना करने पर विधि अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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