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नाहन में अतिक्रमण हटाने के लिए लगाई गई धारा 144 हटाई
Last Updated on January 2, 2020 by
नाहन। शहर में अतिक्रमण हटाए जाने की मुहिम को लेकर लगाई गई धारा 144 को हटा दिया गया है। 10 दिसंबर, 2019 को धारा 144 लगाई गई थी। इस दौरान लाइसेंस धारी हथियार भी पुलिस थाने में जमा करवाए गए थे। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) के आदेश के बाद नाहन शहर से अतिक्रमण हटाए जाने की मुहिम शुरू की गई थी। इसके चलते नाहन (Nahan) शहर में कई अधिक अवैध निर्माण व अतिक्रमण (Illegal construction and encroachment) हटाए गए।
नगर परिषद की टीम ने पुलिस दल बल के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर अवैध निर्माण तोड़े। इस दौरान पुलिस बल भी जगह-जगह तैनात रहा। डीसी सिरमौर डॉ आरके परूथी ने बताया कि धारा 144 (5) सीआरपीसी 1973 की प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नाहन शहर में लगाई गई धारा-144 को तत्कालिन प्रभाव से हटा दिया गया है।