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उन्नाव पीड़िता के पिता की हत्या मामले में Kuldeep Sengar सहित 7 दोषियों को 10 साल की सजा
Last Updated on March 13, 2020 by
नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar) समेत सातों दोषियों को गैरइरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर कोर्ट ने 10-10 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। इससे पहले उन्नाव रेप केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। ये दूसरी एफआईआर थी, जिसमें कोर्ट ने आज सजा सुनाई है।
इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने 11 आरोपियों में से 4 को बरी कर दिया था, जबकि 7 लोग दोषी करार दिए गए थे। कुलदीप सिंह सेंगर, सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह, जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को दोषी करार दिया गया था। सातों दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है।