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मुंबई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शीना बोरा मर्डर केस में तीन आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, उसके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ मर्डर और आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। कुछ दिनों पहले इनके खिलाफ सीबीआई की ओर से चार्जशीट दायर की थी। जाहिर है कि इस मामला में इंद्राणी का ड्राइवर श्यामवर राय पहले ही सरकारी गवाह बन चुका है। अब इन तीनों पर तीनों पर आईपीसी की धारा 120B, 364, 302 और 34 के तहत आरोप तय किए गए हैं। इसके अलावा इंद्राणी और संजीव पर धारा 307 और 120B के आरोप तय किए गए हैं।
फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के मामले में इंद्राणी पर आईपीसी की धारा 471 और 420 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। सीबीआई ने कोर्ट में कहा- प्रॉपर्टी विवाद को लेकर इंद्राणी ने संजीव खन्ना और ड्राइवर की मदद से शीना का मर्डर किया। पीटर मुखर्जी को इसकी जानकारी थी। जाहिर है कि इंद्राणी की बेटी शीना का अप्रैल 2012 में मर्डर हुआ था। 2015 में एक दूसरे केस में श्यामवर की गिरफ्तारी के बाद शीना के मर्डर का राज खुला था
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