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कोई MRP से अधिक दाम पर बेच रहा Hand Sanitizer तो यहां करें शिकायत
Last Updated on March 17, 2020 by
धर्मशाला। जिला कांगड़ा में अब दुकानदार हैंड सैनिटाइजर एमआरपी (MRP) से अधिक दाम पर नहीं बेचे जा सकेंगे। डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कोरोना के चलते जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 की धारा 3(1) (डी) में प्रदत्त शक्तियों के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइजर पर अधिकतम मुनाफे की दरें तय करने की अधिसूचना जारी कर दी है। डीसी ने कहा कि यदि कोई दुनकानदार एमआरपी से अधिक दाम पर हैंड सैनिटाइजर (Hand Sanitizer) बेचता है तो उपभोक्ता 104 या 1077 नंबर पर शिकायत कर सकता है।
अधिसूचना (Notification) के तहत दो व तीन प्लाई सर्जिकल मास्क एवं एन95 मास्क पर थोक लेनदेन में अधिकतम 5 प्रतिशत मुनाफा तय किया गया है जबकि खुदरा लेनदेन में अधिकतम 10 प्रतिशत मुनाफा तय किया गया है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर पर थोक लेनदेन पर अधिकतम 5 प्रतिशत मुनाफा तय किया गया है जबकि खुदरा व्यापारी हैंड सैनिटाइजर को एमआरपी से अधिक पर नहीं बेच पाएंगे।
डीसी ने बताया कि कोई भी थोक व्यापारी एक ही स्थान पर किसी दूसरे थोक व्यापारी को वस्तु हस्तांतरण नहीं करेगा। प्रत्येक थोक व्यापारी अपने विक्रय का कैश मेमो जारी करेगा जिसे खुदरा व्यापारी को जांच करने वाले अधिकारी को दिखाना आवश्यक होगा। इस अधिसूचना के उपरांत सभी थोक व्यापारी अपने पास उपलब्ध 2 व तीन प्लाई के मास्क और एन95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर के उपलब्ध स्टॉक की स्थिति बारे सूचना जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को देना सुनिश्चित करेगा और 2 व तीन प्लाई के मास्क और एन95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर से संबंधी विक्रय का रिकार्ड रखना सुनिश्चित करेगा को निरीक्षण के समय इसे निरीक्षण अधिकारी को उपलब्ध करवाएगा। डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि अधिक दाम पर कोई सैनिटाइजर बेचता है तो उसकी शिकायत 104 और 1077 पर की जा सकती है। शिकायत फारवड होने के बाद प्रशासन कार्रवाई करेगा। साथ ही डीएफसी को भी शिकायत की जा सकती है।