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अस्थायी सरकारी नौकरी में भी मिलेगा आरक्षण, फिर चाहे वह 2 माह की हो: केंद्र
नई दिल्ली। अगर आपको केंद्र सरकार के किसी विभाग में दो महीने की भी अस्थायी नौकरी (Temporary Job) मिलती है तो उस पर आरक्षण (Reservation) लागू होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को बताया है कि ऐसी अल्पकालिक (Short Term) अस्थायी नौकरियों में भी आरक्षण देने के लिए सभी विभागों को आदेश दिया गया है। शीर्ष अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें अस्थायी नौकरियों में भी एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की गई थी। जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि उसकी ओर से 2022 में ही एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें 45 दिन या उससे अधिक समय के लिए निकाली गई वैकेंसी (Vacancy) में भी आरक्षण देने को कहा गया था। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति (Parliamentary Committee) की रिपोर्ट का भी जिक्र किया था।
आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है: रिपोर्ट
इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अस्थायी नौकरियों में आरक्षण के नियमों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है। इसी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा था कि आरक्षण पाने वाले समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों के लिए जारी किया गया है।
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उल्लंघन हुआ तो कोर्ट में आएं
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अदालत ने मामले को बंद (Case Closed) कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि यदि सरकार के आदेश का कहीं पालन नहीं होता है तो आप फिर कोर्ट में आ सकते हैं। कानून के अनुसार किसी भी मामले को सुना जाएगा और उसका समाधान होगा। गौरतलब है कि कई राज्यों में भी ऐसे मामले उठे थे, जिनमें कहा गया कि अस्थायी नियुक्तियां बड़े पैमाने पर हो रही हैं और उनमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।