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#Sirmaur: चोरी के मामले में एक दोषी को 6 महीने तो दूसरे को 4 माह की कैद
नाहन। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गीतिका कपिला की अदालत ने चोरी मामले के दोषी को छह माह से साधारण कारावास व आठ हजार रुपये के जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सोहनू पुत्र शिवदयाल निवासी एक्साइज कॉलोनी कालाअंब जिला सिरमौर (#Sirmaur) को आईपीसी की धारा 457 व 380 के तहत यह सजा सुनाई। इसी मामले में दूसरे आरोपी अनिल कुमार पुत्र लेखराम, निवासी पडय़ालग, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर को धारा 411 में चार माह की साधारण कैद व तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि शिकायतकर्ता असलम खान ने पुलिस (Police) थाना कालाअंब में 13 अप्रैल 2015 को चोरी का मामला दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि रात के समय कोस्मो इंटरप्राइजेज कंपनी कालाअंब में चोरी हो गई थी। शातिर कंपनी में रखी अलमारी को तोड़कर 81 हजार रुपये व लैपटाप ले उड़े थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सोहनू को गिरफ्तार (Arrest) किया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने चोरीशुदा 1.50 लाख रुपये के करंसी नोट व एक लैपटाप बरामद किया। उन्होंने बताया कि सह अपराधी अनिल ने चोरीशुदा लैपटाप आरोपी सोहनू से 50 हजार रुपये में खरीदा था, जिसे बाद में पुलिस ने चंडीगढ़ (Chandigarh) में उसकी दुकान से बरामद किया। लिहाजा, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत (Court) में पेश किया, जहां अदालत ने दोनों को यह सजा सुनाई।
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