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गोहर। न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने बुधवार को चैक बाउंस के मामले में( In case of check bounce) खेमराज पुत्र माधव, गांव बैहरी , कोट तहसील चच्योट जिला मंडी को छह माह साधारण कारावास व दो लाख रुपए के जुर्माना व मुआवजे की सजा सुनाई है। 73 वर्षीय शिकायतकर्ता भगत राम निवासी कोट तहसील चच्योट का आरोप था कि खेमराज और वह एक दूसरे के अच्छे परिचित हैं।
खेम राज ने उससे जनवरी, 2018 में डेढ़ लाख रुपए उधार लिए थे। अपनी देनदारी अदा करने के लिए मार्च माह में खेमराज ने पंजाब नेशनल बैंक का एक चैक ( A check of Punjab National Bank) दिया।शिकायतकर्ता ने जब वह चैक निकासी के लिए बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। चैक बांउस होने के बाद शिकायतकर्ता ने वसूली के लिए अपने अधिवक्ता हेमसिंह ठाकुर के माध्यम से खेमराज को लीगल नोटिस भेजा मगर उसने न तो पैसों का भुगतान किया और न ही लीगल नोटिस (Legal notice)का कोई जवाब दिया।
उसके बाद शिकायतकर्ता ने गोहर कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने शिकायतकर्ता के बयान कलमबद्ध करवाए जिसमें खेमराज के खिलाफ आरोप साबित हो गए। मामले की पुष्टि करते हुए अधिवक्ता हेमसिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दोषी खेमराज को छह माह की साधारण कैद व दो लाख रुपए का मुआवजा व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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