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धर्मशाला। अपने घर से ही चरस (Chara) समेत पकड़ी गई नूरपुर में महिला को छह माह कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। केस की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 31 जनवरी 2009 को नूरपुर पुलिस (Nurpur Police) को सूचना मिली कि नूरपुर के वार्ड नंबर दो की महिला नशा तस्करी का काम कर रही है। गुप्त सूचना पर जैसे ही पुलिस ने महिला की घर में दबिश दी तो महिला घर से बाहर जा रही थी और उसके हाथ में एक लिफाफा था। जब जांच की तो उसके पास से 100 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस थाना नूरपुर में महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
पुलिस जांच के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस डोगर की अदालत में पहुंचे केस में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप-जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर महिला को छह माह की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
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