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जन्म प्रमाण पत्र मामला : पत्नी और बेटे के साथ 3 दिन के लिए जेल भेजे गए Azam Khan
Last Updated on February 26, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिम और बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को 2 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया है। इससे पहले आजम खां (Azam Khan) ने पत्नी और बेटे के साथ बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आजम खां ने एडीजे 6 की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। आजम खां के खिलाफ कई मामलों में गैरजमानती वारंट जारी है। मोहम्मद आजम खां और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां कोर्ट में हाजिर हुए हैं। गौरतलब है कि कुर्की की मुनादी होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी व विधायक तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने सोमवार को तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी थी।
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अब्दुल्ला आजम खां के जन्म के दो प्रमाणपत्र (Birth certificate) होने के मामले में बीजेपी लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को आजम खां, फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अप्रैल में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसकी सुनवाई एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ पहले समन, फिर जमानती वारंट और बाद में गैरजमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी जब तीनों कोर्ट नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ धारा 82 के तहत गंज पुलिस ने 9 जनवरी को ढोल बजवा कर मुनादी कराई। इसके बावजूद आजम परिवार कोर्ट नहीं पहुंचा। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए। तीनों के खिलाफ पहले से गैरजमानती वारंट के आदेश को कोर्ट ने बरकरार रखा है।