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चंबा। स्पेशल जज चंबा राजेश तोमर ने चरस तस्कर (Charas Smuggler) को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा (Punishment) सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि 16 अक्टूबर को एसआईयू (SIU) के हेड कांस्टेबल विरेंद्र अपने दल के साथ धरगला में पेट्रोलिंग पर थे। रात करीब पौने दो बजे बरोटी की तरफ से पैदल आया। उसके एक हाथ में लाल रंग का बैग था। वह पुलिस पार्टी को देखकर घबरा गया और भागने लगा। पुलिस दल ने उसे धर दबोचा। अपना नाम पृथ्वी राज (35) पुत्र सोबिया गांव जठेहल सलूणी बताया। जांच (Investigation) के दौरान उसके पास से 800 ग्राम चरस (Charas) बरामद की गई।
पुलिस थाना किहार में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार (Arrest) कर लिया गया। मामले की जांच हेड कांस्टेबल सुभाष चंद ने की। जिला न्यायवादी चंबा विजय रिहालिया ने सरकार की तरफ से मामले की पैरवी की। पुलिस ने मामले की जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया। ट्रायल के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।
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