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शिमला। हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधानसभा (Himachal Pradesh 13th vidhansabha) का विशेष सत्र मंगलवार सात जनवरी सुबह 11 बजे बुलाया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विशेष सत्र को बुलाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। बताया जा रहा है कि इस सत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक (Scheduled Castes, Scheduled Tribes Amendment Bill) की पुष्टि की जानी है। ये 126वां संशोधन विधेयक-2019 हाल ही में लोकसभा में मंजूर हुआ है। जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को दिए गए आरक्षण को 10 साल बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
चूंकि, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐंग्लो-इंडियन समुदाय को पिछले 70 वर्ष से मिल रहा आरक्षण 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा है,इसलिए इसे सभी राज्य विधानसभाओं से पुष्ट करवाया जाना है। इसलिए ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।
याद रहे कि राज्यसभा सचिवालय ने सभी प्रदेश सरकारों को निर्देशित किया है कि दस जनवरी से पहले संविधान संशोधन को लागू किया जाए। प्रदेश विधानसभा में तीन सदस्य अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैंए जबकि 15 सदस्य अनुसूचित जाति से हैं। विधानसभा और लोकसभा में सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि एक दिवसीय सत्र के दौरान सिर्फ एक ही एजेंडा रहेगा। इसके तहत आरक्षण संशोधन को विधानसभा मंजूरी देगी। वर्ष 2020 के दौरान विधानसभा का यह पहला सत्र होगा। उसके बाद फरवरी में बजट सत्र होगा। सीएम ने कहा कि नए साल के शुरू में सत्र के दौरान राज्यपाल के अविभाषण की प्रथा रही है सरकार इस पर विचार कर रही है।
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