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हिमकेयर योजना में 15 June तक करवाएं पंजीकरण, प्रदेश सरकार ने बढ़ाई तिथि
मंडी। हिमकेयर योजना में पात्र व्यक्ति अब 15 जून तक पंजीकरण करवा सकते हैं। मंडी जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीवानंद चौहान ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना (Himcare scheme) के तहत पंजीकरण करवाने की तिथि बढ़ा कर 15 जून कर दी है, पहले ये 31 मार्च थी। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले ही आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं, वह हिमकेयर योजना में कवर नहीं होंगे। डॉ. जीवानंद चौहान ने कहा कि हिमकेयर योजना लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से बड़ी मददगार साबित हुई है। मंडी (Mandi) जिला में अब तक 51793 लोग हिमकेयर योजना में अपना पंजीकरण (Registration) करवा चुके हैं। योजना के तहत पांच लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में अब तक 8569 लोग हिमकेयर योजना का लाभ ले चुके हैं।
ऑनलाईन भी कर सकते हैं आवेदन
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि लोग नए कार्ड बनवाने के लिए लोकमित्र केंद्र या सामुदायिक सेवा केंद्र (Lok Mitra Kendra or Community Service Center) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा लाभार्थी स्वयं वेबसाइट www.hpsbys.in पर ऑनलाइन (Online) आवेदन भी कर सकते हैं। यदि किसी ने पहले ही हिमकेयर हेल्थ कार्ड बनवा लिए हैं तो वह नवीनीकरण भी इस वेबसाइट पर कर सकते हैं। योजना के तहत लोकमित्र केन्द्र पर पंजीकरण और निर्धारित दस्तावेज को अपलोड करने के लिए लाभार्थी को प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रुपए का शुल्क अदा करना होगा। पंजीकरण के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड व संबधित विभाग से प्रमाण पत्र (Certificate) अनिवार्य होगा। डॉ. चौहान ने बताया कि योजना के तहत बीपीएल परिवारों, पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी एवं स्वच्छता कार्यों से जुड़े लोगों और मनरेगा के तहत जिन्होंने वर्ष 2018-19 में 50 दिन या उससे अधिक कार्य किया है, से प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है।
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इसके अतिरिक्त एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, आशा वर्कर्ज, मिड-डे-मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), आउटसोर्स कर्मचारियों से केवल 365 रुपए प्रीमियम और उपरोक्त के अतिरिक्त जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी (Retired Employee) नहीं है वे 1 हजार रुपए प्रीमियम देकर योजना के तहत कार्ड बनवा सकते हैं। सेवानिवृत्त, पेंशनधारी एवं सरकारी कर्मचारी (पति-पत्नी) हिमकेयर योजना में नहीं आते, लेकिन वे अपने बच्चे जो 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं के कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन लाभार्थियों के आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बने हुए हैं वे हिमकेयर के कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
किसी भी तरह की जानकारी के लिए यहां करें काल
डॉ. चौहान ने कहा कि हिमकेयर योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी या शिकायत के लिए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी के जिला समन्वयक विकास कुमार से उनके मोबाइल 98162-55492 पर संपर्क किया जा सकता है।