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पदनाम बदलना ना बदलना या भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाना सरकार का काम
शिमला। पदनाम बदलना या ना बदलना (To change or not to change designation) सरकार का काम है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पुनः बनाना भी सरकार का क्षेत्राधिकार है। प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन हिमाचल यूनिट (All India Medical Laboratory Technicians Association Himachal Unit) की याचिका को खारिज करते हुए यह स्थिति स्पष्ट की। प्रार्थी संघ ने चीफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पदनाम बदलकर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 करने के खिलाफ याचिका दायर की थी।
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प्रार्थी संघ ने 23 जुलाई 2013 के समय लगे हुए चीफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन (Chief Laboratory Technician and Senior Laboratory Technician) के मामले में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में परिवर्तन करने पर रोक लगाने की गुहार भी लगाई थी। चीफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन से आगे की पदोन्नति के लिए रास्ता खोलने से संबंधित आदेशों की मांग भी की गई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि सरकार द्वारा पदनाम बदलने और नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने से प्रार्थी संघ के सदस्यों को कोई आर्थिक हानि नहीं हुई। कोर्ट ने इस मामले में सरकार के सभी आदेशों को जायज ठहराते हुए प्रार्थी संघ की याचिका खारिज कर दी।