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दूसरी जीत: फिर झुकी सरकार, अब पराली जलाना अपराध नहीं, MSP पर ये बोले कृषि मंत्री
Last Updated on November 27, 2021 by saroj patrwal
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Agriculture Minister narendra Singh Tomar) ने कहा कि देश में अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि यह किसान संगठनों की बड़ी मांगों में से एक मांग थी कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए किसानों की यह मांग केंद्र सरकार ने मान ली है। बता दें कि एनजीटी ने साल 2015 में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं, नियम के उल्लंघन किए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी होती थी।पराली जलाते पकड़े जाने पर दो एकड़ भूमि तक 2,500 रुपए, दो से पांच एकड़ भूमि तक 5,000 रुपए और पांच एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता था।
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इस दौरान कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। अब किसान आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। किसान भी बड़े मन का परिचय दें। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान पीएम की घोषणा का आदर करें व अपने अपने घरों को लौट जाएं। उन्होंने कहा कि संसद के पहले दिन ही कृषि कानून वापसी विधेयक सूचीबद्ध होगा। पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद मोदी कैबिनेट ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। वहीं, एमएसपी के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कमेटी बनाने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि इस कमेटी के गठन से किसानों की एमएसपी संबंधित मांग भी पूरी हो गई है। एमएसपी में पारदर्शिता, जीरो बजट खेती और फसल विविधीकरण लाने के लिए एक समिति का गठन करने की घोषणा की है इस समिति में किसान प्रतिनिधि होंगे। किसानों पर मुकदमे और मुआवजे का निर्णय राज्य का कृषि मंत्री ने कहा कि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लिए जाने और उन्हें मुआवजा दिए जाने का अधिकार राज्य सरकार का है।
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