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हिमाचल: आपदा पर मुआवजा 4 से 10 गुना बढ़ा, सरकार ने बदला राहत मैन्यूअल
शिमला। हिमाचल सरकार ने आपदा राहत मैन्यूअल (Relief Manual) में बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार प्रभावितों को मुआवजा राशि (Compensation Amount) में 4 से 10 गुना तक की बढ़ोतरी की है। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। नए मैन्यूअल के तहत 7 जुलाई से 15 जुलाई 2023 के दौरान आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित हुए परिवारों को विशेष राहत पैकेज (Special Relief Package) के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर शाम नए राहत मैन्यूअल का ऐलान करते हुए कहा कि पहले पक्के घर को आंशिक क्षति पर 12,500 रुपये और कच्चे मकान को आंशिक नुकसान होने पर 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है।
दुकान और ढाबे
दुकानों और ढाबों के लिए पहले सिर्फ सामान के एवज में 10 हजार रुपये की मामूली आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे राज्य सरकार ने 10 गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया है। किरायेदार के सामान को नुकसान होने पर 25 की जगह 50 हजार रुपये मिलेंगे।
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खेती की जमीन
कृषि और बागवानी योग्य भूमि में बाढ़ से सिल्ट आने पर अब 1400 रुपये प्रति बीघा की जगह 5000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा मिलेगा। कृषि और बागवानी योग्य भूमि को क्षति होने पर 3600 रुपये प्रति बीघा की जगह 10 हजार रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है।
बागवानों के लिए
किसानों व बागवानों की फसल को नुकसान होने पर 300 से 500 रुपये प्रति बीघा के स्थान पर 2000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा मिलेगा। सरकार ने गाय, भैंस तथा अन्य दुधारू पशुओं की जान जाने पर 55 हजार रुपये प्रति पशु की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो पहले 37,500 रुपये थी। भेड़, बकरी और सुअर की जान जाने पर मिलने वाली आर्थिक मदद को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है।