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नई दिल्ली। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर करते हुए स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ अब अवमानना के केस नहीं चलेगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सावधानी से बयान देना चाहिए। कोर्ट को राजनीतिक बयान में घसीटना सही नहीं है। राहुल गांधीने माफी मांग ली है और हमारी तरफ से माफी मंजूर कर ली है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की ओर से आपराधिक अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए राफेल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़मरोड़ कर पेश किया, जिससे कोर्ट की अवमानना हुई है।
बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों में बार-बार कहा है, ‘अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है’। लेखी ने कहा था कि राहुल गांधी ने कोर्ट की आड़ लेकर पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी की थी और आरोप लगाया था। राहुल गांधी का यह बयान राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद आया था। हालांकि इस मामले में राहुल गांधी ने बिना शर्त माफीनामा भी दाखिल किया था।
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