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हिजाब बैन को चुनौती देने पर बोला SC, संस्थान तय कर सकते हैं ड्रेस
Last Updated on September 15, 2022 by sintu kumar
शैक्षिणक संस्थानों में हिजाब के इस्तेमाल मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों को अपनी यूनिफॉर्म (Uniform) तय करने का पूरा हक है और हिजाब इससे अलग है। इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार यानी 19 सितंबर को होगी।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी कर्नाटक हाई कोर्ट के 15 मार्च के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। दरअसल, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया जा सकता है।
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वहीं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से मुस्लिम और सिख के बीच समानता नहीं बनाने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि हिजाब से सिख धर्म की प्रथाओं की तुलना करना बहुत उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिख धर्म के पांच क के जिक्र किया था। कोर्ट ने कहा था कि सिखों के लिए पगड़ी और कृपाण पहनने की अनुमति है।