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ब्रेकिंग: 22 जनवरी को ही होगी निर्भया के दरिंदों को फांसी, SC ने खारिज की दोनों क्यूरेटिव पिटीशन
Last Updated on January 14, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले के आरोपी विनय और मुकेश (Vinay and Mukesh) की क्यूरेटिव पिटीशन (curative petition) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है। जिसके बाद ये बात फाइनल हो गई है कि चारों आरोपियों को 22 जनवरी के ही दिन फांसी दी जाएगी। जस्टिस एनवी रमना, अरुण मिश्रा, आरएफ नरीमन, आर। भानुमति और अशोक भूषण की बेंच ने दोनों की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं समझा। हालांकि अभी उनके पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का विकल्प बचा हुआ है।
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इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीती 7 जनवरी 2020 को चारों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करते हुए फांसी की सजा देने के लिए 22 जनवरी सुबह 7 बजे का समय तय किया था। बता दें कि विनय शर्मा के वकील एपी सिंह ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 9 जनवरी और मुकेश सिंह के वकील वृंदा ग्रोवर ने 10 जनवरी को क्यूरेटिव पिटीशन दायर करते हुए दोनों दोषियों की फांसी की सज़ा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी। वहीं दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा था कि दोषियों ने फांसी में बस देरी करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन डाली है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज भी उनकी याचिका खारिज हो जाएगी। 22 जनवरी की सुबह चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा और निर्भया को न्याय मिलेगा।