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Himachal: सराहां आईटीआई भवन निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जाने क्या था मामला
Last Updated on March 17, 2021 by Vishal Rana
नाहन। पच्छाद उपमंडल के सराहां आईटीआई भवन के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में ग्राम टिक्कर के वासियों ने आईटीआई भवन को टिक्कर से काहन में शिफ्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी बीच बीजेपी सरकार ने आईटीआई भवन का काहन में दोबारा से शिलान्यास कर भवन का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था। इन दिनों काहन गांव में आईटीआई भवन (ITI Building) का निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ समय पूर्व प्लॉट कटिंग का कार्य पूरा होने के बाद आजकल डंगे व पिल्लर भरने का कार्य चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता रूपेंद्र पुंडीर ने बताया कि सराहां आईटीआई भवन के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार (state Govt) को तत्काल कार्य रोकने और यथास्थिति को बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही वहां पर पेड़ों की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देंश भी दिए हैं। वहीं, प्रदेश सरकार को 1 माह के अंदर लिखित जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा।
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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में टिक्कर के ग्रामीणों ने बताया था कि काहन में जहां पर आईटीआई भवन बन रहा है, वहां पर वन विभाग की चीड़ के पेड़ों की प्लांटेशन की गई थी। जहां कुछ पेड़ों को काट दिया है। आईटीआई निर्माण के लिए जो भूमि की कम से कम पांच बीघा की शर्त थीए उसे भी पूरा नहीं किया गया है। बता दें कि कांग्रेस सरकार में टिक्कर गांव में बन रहे मॉडल डिग्री कॉलेज के समीप ही आईटीआई भवन को पांच बीघा जमीन ग्रामीणों ने दान की थीए जिसका शिलान्यास तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh) ने किया था। इसके बाद जब हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो भाजपा सरकार में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक व वर्तमान में सांसद सुरेश कश्यप ने काहन गांव में आईटीआई का दोबारा से शिलान्यास किया। अब वहां पर आईटीआई का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेशों तक स्टे लगा दिया है।