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नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, परीक्षा कैंसिल करने और काउंसिलिंग पर रोक से इनकार
Supreme Court on Neet Exam : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट परीक्षा (NEET Entrance Exam) मामले पर बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द करने सहित काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इंकार किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) यानी एनटीए पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट का कहना है कि इससे परीक्षा की मर्यादा और पवित्रता पर असर पड़ा है।
एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकलना गड़बड़ी का संकेत
मेडिकल स्टूडेंट्स ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए (NTA) पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस परीक्षा में पहली बार ऐसा देखने में आया है कि 67 छात्रों के फुल मार्क्स हों वहीं एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर्स निकलना भी परीक्षा को संदेह के घेरे में लाता है। उधर, एनटीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की झड़ी लग गई है। 8 जून को एनटीए डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने कहा था कि सभी स्टूडेंट्स का री एग्जाम नहीं होगा, जिन कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनको लेकर एक कमेठी गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक हफ्ते बाद फैसला सामने आ जाएगा।