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#CBI Investigation के लिए राज्य से अनुमति लेना जरूरी, #Supreme_Court का फैसला
Last Updated on November 19, 2020 by
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की छानबीन के अधिकार क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब सीबीआई जांच (CBI investigation) के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में, जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है।
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हाल ही में महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने एक आदेश जारी किया था और कहा था कि राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस ली जाती है। हालांकि जांच की अनुमति महाराष्ट्र सरकार के वापस लेने से जारी छानबीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर भविष्य में सीबीआई महाराष्ट्र में किसी नए मामले में जांच पड़ताल करना चाहती है तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत होगी, जब तक कि अदालत की तरफ से जांच के आदेश नहीं दिए गए हों। सीबीआई की छानबीन के अधिकार क्षेत्र के संबंध में अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अक्सर यह सवाल सामने आता है कि क्या जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से इस विषय को साफ कर दिया है।