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CAA : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को Notice जारी कर चार हफ्तों में मांगा जवाब
Last Updated on January 22, 2020 by
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर दाखिल 144 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी मामलों में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कानून पर कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वह नई याचिकाओं पर रोक नहीं लगा सकते हैं, इसके अलावा हर केस के लिए एक वकील को ही मौका मिलेगा।
याचिकाओं (Petitions) पर जवाब देने के लिए केंद्र को 4 हफ्ते का वक्त मिला है और अब पांचवें हफ्ते में सुनवाई होगी। वहीं असम से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार (Central government) को दो हफ्ते में जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए ये भी कहा कि सीएए से जुड़े मामले में अब किसी भी हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एक अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने CAA से संबंधित 144 याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें अधिकतर याचिकाएं CAA के खिलाफ है जबकि कुछ याचिकाएं CAA के समर्थन में भी डाली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र का पक्ष सुने बिना सीएए पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं करेगा। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा है कि हम अभी कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी याचिकाओं को सुनना बाकी है। अटॉर्नी जनरल ने अपील की है कि कोर्ट को आदेश जारी करना चाहिए कि अब कोई नई याचिका दायर नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा कि CAA की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उन याचिकाओं पर जवाब देने के लिए उसे समय चाहिए जो उसे अभी नहीं मिल पाई हैं।
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सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन एक्ट पर दायर याचिकाओं को अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया है। इसके तहत असम, नॉर्थईस्ट के मसले पर अलग सुनवाई की जाएगी। वहीं, उत्तर प्रदेश में जो CAA की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है उसको लेकर भी अलग से सुनवाई की जाएगी। अदालत ने सभी याचिकाओं की लिस्ट जोन के हिसाब से मांगी है, जो भी बाकी याचिकाएं हैं उनपर केंद्र को नोटिस जारी किया जाएगा।