-
Advertisement
Supreme Court | NGT | Shimla Development Plan
Last Updated on January 11, 2024 by sintu kumar
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2017 के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया है, जिसमें NGT ने शिमला के ग्रीन व कोर एरिया में निर्माण पर पाबंदी लगाई थी। प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिल से ज्यादा ऊंचा मकान बनाने की अनुमति नहीं थी। शीर्ष अदालत में न्यायाधीश BR गवई, न्यायाधीश PK मिश्रा और न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता राज्य सरकार और शिकायतकर्ता योगेंद्र मोहन सेन गुप्ता व अन्य पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज ये यह फैसला दिया है।