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चुनाव के दौरान मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मुफ्तखोरी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। वहीं, केंद्र सरकार ने भी चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर लगाम लगाने की मांग का समर्थन किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त, 2022 को होगी।
बता दें कि 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बात पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार (Central Government) को नोटिस जारी किया था। आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक गंभीर मसला है और चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े सभी पक्ष लॉ कमीशन, सभी दल, नीति आयोग, लॉ कमीशन इस पर अपने सुझाव दें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, चुनाव आयोग, वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सासंद कपिल सिब्बल और याचिकाकर्ताओं से एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन कर सात दिन के अंदर अपने सुझाव देने को कहा।
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