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HPCA Case : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद अनुराग ठाकुर तथा एचपीसीए के पदाधिकारियों संजय शर्मा, गौतम ठाकुर और अन्य को राहत देते हुए हिमाचल हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया था। साथ ही इस मामले में एचपीसीए की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने सीएम वीरभद्र सिंह को वैयक्तिक रूप से नोटिस जारी करते हुए उन्हें हल्फनामा दायर कर अगली सुनवाई से पहले जवाब देने के लिए कहा है।
एचपीसीए ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है, और सीएम वीरभद्र सिंह की शह पर यह मामला दाखिल हुआ है। इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सीएम को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। यह मामला एचपीसीए द्वारा कथित तौर पर शिक्षा विभाग की 720 स्क्वायर मीटर जमीन पर अतिक्रमण करने का था। इस एफआईआर के खिलाफ एचपीसीए ने हिमाचल हाईकोर्ट में अपील कर इसे रद्द करने की मांग कि थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ अनुराग ठाकुर और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई।
न्यायाधीश एके सिकरी और अशोक भूषण के पीठ ने सुनवाई करते हुए, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को स्टे देते हुए निचली अदालत में चल रहे सुनवाई पर भी स्टे किया है, और हिमाचल प्रदेश सरकार और सीएम वीरभद्र सिंह को वैयक्तिक रूप से हलफनामा दाखिल कर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले कि अगली सुनवाई अगस्त में होगी और तब तक इस मामले पर निचली अदालत में जारी सुनवाई पर स्टे जारी रहेगा।
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