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भारत समेत कई अन्य देशों में अभी भी कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण (Vaccination) जारी है। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टीकाकरण को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने टीकाकरण के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य ना करने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीकाकरण के लिए सरकार नीति बना सकती है और कुछ शर्तें भी लागू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह संतुष्ट है कि मौजूदा टीकाकरण नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों पर डेटा सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों पर सार्वजनिक जगहों पर जाने की पाबंदी लगा रहे हैं, जो कि आनुपातिक नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ऐसे आदेश वापस लिए जाएं।
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