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Delhi Water Crisis:सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को दिया 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश
Delhi Water Crisis: देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश ( Himachal)को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया। कोर्ट ने हरियाणा( Haryana) से कहा है कहा कि हिमाचल प्रदेश की ओर से छोड़े गए पानी पहुंचने की राह में रोड़ा ना बने, बल्कि पूरा सहयोग करे। कोर्ट ने दिल्ली से कहा कि किसी भी तरह से पानी की बर्बादी(Wastage of water)नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सोमवार तक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।
दिल्ली सरकार की याचिका पर आज हुई सुनवाई
दिल्ली में पानी के बढ़ते संकट को लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Government) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अपर रिवर बोर्ड की राज्यों के साथ मीटिंग हुई, हिमाचल पानी देने को तैयार है, लेकिन हरियाणा आपत्ति जता रहा है। हरियाणा के विरोध वाले सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा कि पानी हिमाचल से आ रहा है, हरियाणा से नहीं ।
कौन मॉनीटर करेगा कितना पानी छोड़ा
वहीं जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि यह रास्ते के अधिकार का मामला है। अगर हम इतने गंभीर मुद्दे पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो क्या होगा। हिमाचल जब पानी दे रहा है तो हरियाणा इसे पास होने दें। अगर जरूरत पड़ी तो अदालत मुख्य सचिव (chief Secretary) को आदेश देगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि हिमाचल ने उदारता दिखाते हुए पानी देने को कहा है, लेकिन हरियाणा( Haryana) ने मना कर दिया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कौन मॉनीटर करेगा कि हिमाचल ने अतिरिक्त पानी छोड़ा है या नहीं। इस पर हरियाणा ने कहा कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे पता चले कि हिमाचल ने कितना पानी छोड़ा है।