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अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सेबी की जांच में दखल देने से किया इनकार
पंकज/ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों (Hindenburg Research Allegations) पर सेबी की जांच में दखल देने से इनकार किया है। तीन जजों की बेंच ने अदाणी समूह (Adani Group) पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सेबी (SEBI) को 22 मामलों की जांच सौंपी थी जिसमें दो की जांच बाकी है। कोर्ट ने सेबी को तीन महीने में लंबित जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। अदाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह नियामकीय व्यवस्था के दायरे में नहीं आ सकता और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट या ऐसी कोई भी चीज अलग से जांच के आदेश का आधार नहीं बन सकती। कोर्ट ने कहा कि सेबी आगे बढ़ेगा और कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखेगा।
सेबी को तीन महीने का और समय दिया
अदाणी-हिंडनबर्ग केस पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सेबी को तीन महीने का समय और दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा की सेबी ही पूरे मामले की जांच करेगी। कोर्ट ने सेबी के बजाय एसआईटी (SIT) को जांच सौंपने से इंकार कर दिया। सेबी की तरफ से कोर्ट को बताया गया की 22 जांच पूरी हो चुकी है दो बाकी हैं। याचिकाकर्त्ता की उस मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया जिसमें जांच एसआईटी को सौंपने की गुजारिश की गई थी।
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