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Supreme Court : डॉक्टर-स्वास्थ्य कर्मियों को Salary देने के लिए राज्यों को निर्देश दे केंद्र सरकार
Last Updated on June 17, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। कोरोना संकट से फ्रंटफुट पर जंग लड़ रहे डॉक्टरों को आवश्यक सुविधाएं और वेतन समय पर ना मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन भुगतान और आवश्यक क्वारंटाइन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्यों को निर्देश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, एसके कौल और एमआर शाह की बेंच ने कहा कि कोरोना वायरस (Corona virus) के संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन सुविधा देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को ये सुविधाएं और वेतन भुगतान के बारे में कंप्लायंस रिपोर्ट चार सप्ताह में दाखिल करने के लिए सरकार को निर्देश दिया।
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प्राइवेट डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ फैसला
कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो अदालत इसे गंभीरता से लेगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच एक प्राइवेट डॉक्टर की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में सरकार के 15 मई के फैसले पर सवाल उठाया गया था। इस फैसले के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के लिए 14 दिन की क्वारंटाइन सुविधा (Quarantine facility) देना अनिवार्य नहीं है। देश में जैसे-जैसे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टरों पर काम का बोझ और संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए ड्यूटी के बाद 14 दिन के क्वारंटाइन का नियम बनाया गया, लेकिन बाद में यह नियम बदल दिया गया। इस पर डॉक्टरों को आपत्ति हैं। कई राज्यों में डॉक्टरों को समय पर वेतन का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। कोरोना संकट से जूझ रहे डॉक्टर वेतन ना मिलने से काफी निराश हो रहे हैं।