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शराब की दुकाने बंद कराने वाली याचिका पर Supreme Court बोला- राज्य Home Delivery पर करें विचार
Last Updated on May 8, 2020 by
नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच चल रहे लॉकडाउन में शराब की दुकानों को बंद कराने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुझाव दिया है कि राज्यों को भीड़ से बचने के लिए होम डिलीवरी (Home Delivery) पर विचार करना चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) पर किसी भी आदेश को पारित करने से इंकार करते हुए कहा है कि राज्यों को कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन (Lockdown) के बीच शराब की दुकानों पर भीड़ से बचने के लिए शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री और होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए।
इस याचिका में शराब की बिक्री पर स्पष्टता की मांग की गई थी व लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों (Liquor Shops) पर शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए निर्देश देने को कहा गया था। याचिकाकर्ता ने शारीरिक दूरी के उल्लंघन होने की वजह से शराब की दुकानें बंद करने की मांग की थी, जिसे कोरोना के फैलने से रोकने के लिए काफी जरूरी बताया था। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त सुझाव दिया है।