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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में शुक्रवार को एक और बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली जेल में बंद पीड़िता के चाचा को दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar jail) में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुरक्षा कारणों के चलते ये आदेश दिया है। इसके अलावा पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट नहीं किया जाएगा बल्कि लखनऊ में उसका इलाज किया जाएगा। अदालत की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) की तरफ से दलील दी गई थी कि पीड़िता का चाचा रायबरेली जेल में सुरक्षित है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं सुना और चाचा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने आदेश दे दिया है। यूपी सरकार ने कहा है कि उन्हें ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है।
रेप पीड़िता (Rape victim) के वकीलों की तरफ से अदालत को जानकारी दी गई है कि पीड़िता का परिवार लखनऊ में ही इलाज कराना चाहता है, ऐसे में वह नहीं चाहते हैं कि पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट किया जाए। गुरुवार को कोर्ट ने कहा था कि अगर पीड़िता का परिवार चाहे तो उनका इलाज दिल्ली में किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को पीड़िता की तबीयत की जानकारी भी दी गई है, अदालत को बताया गया है कि पीड़िता अभी लखनऊ के अस्पताल में भर्ती है, वह ICU में ही है लेकिन क्रिटिकल नहीं है।
अदालत ने पीड़िता के मामले को अब सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच को सौंप दिया है, जो पूरे केस पर नजर बनाए रखेगी। इतना ही नहीं पीड़िता के इलाज पर भी लगातार रिपोर्ट लेती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता के वकील के घर के बाहर CRPF तैनात कर दी गई है। इसके अलावा जो वकील पीड़िता के चाचा का केस लड़ रहा है, उसे भी सुरक्षा दी गई है। वकील के साथ अब उन्नाव पुलिस का एक सिपाही रहेगा।
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