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सुप्रीम कोर्ट आईपीएस संजय कुंडू की याचिका पर बुधवार को करेगा सुनवाई
पंकज/ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू (Senior IPS officer Sanjay Kundu) की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। कुंडू ने हिमाचल हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है, जिसमें उन्हें हिमाचल प्रदेश डीजीपी (DGP Himachal) के पद से हटाकर अन्य पद पर भेजे जाने का फैसला सुनाया गया था। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को कुंडू की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों पर संज्ञान लिया। इसके बाद पीठ याचिका (Petition) पर बुधवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गई।
कुंडू को आयुष विभाग में लगाया गया है प्रधान सचिव
आईपीएस कुंडू का पक्ष रखते हुए रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारी की दलील नहीं सुनी और 26 दिसंबर को हिमाचल सरकार को उन्हें अन्य पद पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कुंडू को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था। उन्हें (Principal Secretary in the Department of AYUSH) आयुष विभाग में प्रधान सचिव के पद पर तैनात किया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर को राज्य सरकार को डीजीपी और कांगड़ा की एसपी (SP Kangra) को हटाने का निर्देश दिया था, ताकि वे पालमपुर के एक कारोबारी (Palampur Businessman) की जान को खतरे संबंधी शिकायत की जांच को प्रभावित ना कर सकें।