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तब्लीगी जमात: FIR में जुड़ी गैर इरादतन हत्या की धारा, 1,890 विदेशियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस
Last Updated on April 15, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। दिल्ली समेत पूरे भारत में कोरोना संकट को बढ़ाने वाले तब्लीगी जमात पर कार्रवाई जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी करने के लिए जिम्मेदार मौलाना मोहम्मद साद (Maulana Saad) के खिलाफ अब केंद्र ने कड़ा कदम उठाया है। क्राइम ब्रांच ने तब्लीगी जमात के खिलाफ दर्ज FIR में ग़ैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ दी है। आईपीसी 304 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,890 विदेशी जमातियों को लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये वीजा नियमों का उल्लंघन कर कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
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निजामुद्दीन मरकज के 18 लोगों को भी जांच में शामिल होने का नोटिस दिया गया है। अब तक जमात से जुड़े डेढ़ हजार से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है जिनमें 400 से ज्यादा विदेशी हैं। बता दें कि दिल्ली में तब्लीगी जमात मरकज मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मौलाना के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था, तभी से मौलाना फरार है। केंद्र ने अब मौलाना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गैरइरादतन हत्या की धारा भी लगा दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से मौलाना साद समेत 17 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, इसमें से 11 लोग खुद को क्वारंटाइन बताकर पुलिस के सामने आने से बच रहे हैं। मौलाना साद ने भी खुद को क्वारंटाइन बताया था। माना जा रहा है कि उसका आइसोलेशन पीरियड खत्म हो गया है और पुलिस कभी उसे गिरफ्तार कर सकती है।