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तीस्ता को SC से बड़ी राहत, गुजरात दंगों से जुड़े मामले में मिली अंतरिम जमानत
Last Updated on September 2, 2022 by Neha Raina
सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। गुजरात दंगे 2002 (Gujarat Riots 2002) के मामले में तीस्ता सीतलवाड़ पर गवाहों के झूठे बयानों का मसौदा तैयार करने का आरोप है। साथ ही साथ दंगों की जांच के लिए गठित नानावती आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का आरोप है।
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बता दें कि तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील दायर कर सत्र अदालत और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी गई थी। तीस्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खत्म हुई कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं थी।
सिब्बल ने कहा कि तीस्ता दो महीने से भी अधिक समय से हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मूल आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत की हकदार हैं। वहीं, तीस्ता को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जांच में पूरा सहयोग करने को कहा है।