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Terror Funding: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 5 साल कैद की सजा
Last Updated on February 12, 2020 by
इस्लामाबाद। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात-उत-दावा के प्रमुख हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को टेरर फंडिंग मामले (Terror Funding Case) में पाकिस्तान की अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। हाफिज सईद को दो अलग-अलग टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाया गया है। मामले पर सुनवाई करते हुए लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने दोनों मामलों में क्रमशः साढ़े पांच साल-साढ़े पांच साल जेल की सजा चुनाई है। इसके अलावा दोनों ही मामलों में हाफिज सईद पर 15 हजार-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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इससे पहले शनिवार को कोर्ट ने आतंकवाद के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के दो मामलों में अपने फैसले को टाल दिया था। दरअसल सईद के अनुरोध पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। ये मामले आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) की लाहौर और गुजरांवाला शाखाओं की ओर से दाखिल किए गए हैं। बता दें कि पाकिस्तान (Pakistan) कि अदालतों में सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे के कुल 29 मामले दर्ज हैं। 17 जुलाई 2019 को सईद को पंजाब सीटीडी द्वारा आतंक के वित्त पोषण के आरोप में गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया था।