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हाईकोर्ट पहुंचा अयोग्य घोषित कांग्रेस के बागी विधायकों का मामला
Himachal: शिमला। हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित कांग्रेस के बागी विधायकों (Disqualified Rebel Congress MLAs)का मामला हाईकोर्ट ( Highcourt)पहुंच गया है।दलबदल विरोधी कानून के तहत बर्खास्त विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष ( Vidhansabha speaker) के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। इन विधायकों का तर्क है कि राज्यसभा की सीट(Rajya Sabha seat) के लिए कांग्रेस ने प्रदेश के नेता के बजाय बाहर के कांग्रेसी नेता को प्रत्याशी बनाया था। साथ ही इन विधायकों ने अपने- अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास के मामलों में अनदेखी किए जाने का भी आरोप लगाया है।
अयोग्य घोषित विधायकों का कहना है वे सदन में आए थे, लेकिन सदन में अध्यक्ष( Speaker) ही मौजूद नहीं थे। रजिस्टर में बाकायदा उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। सुधीर शर्मा का कहना है कि हमें कोई नोटिस( Notice) नहीं मिला। केवल एक सदस्य को मिला है। सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के दरवाजे खुले हैं। विधानसभा गए थे, रजिस्टर पर साइन किए गए हैं। इसके अलावा बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल ने विकास कार्यों में अनदेखी और आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए है।